लंदन । ब्रिटेन में सेक्स करने को लेकर कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला दिया है लंदन में एक युवक के खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न के मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि युवक को किसी भी महिला के साथ सेक्स (Sex) करने से 24 घंटे पहले उसे उस महिला और पुलिस को जानकारी देनी होगी ।
डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक 39 साल के युवक डीन डायर पर यौन हमलों के कई मामलों में मुकदमा चल रहा है ।
एक महिला ने आरोपी युवक पर पार्टी के दौरान गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था महिला ने कहा था कि उसने गलत तरीके से टच किया था और विरोध करने पर रेप की धमकी दी थी ।
रिपोर्ट के अनुसार युवक पर 14 साल की एक एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश समेत यौन अपराध से जुड़े 7 आरोप हैं हालांकि अब तक उसके खिलाफ किसी भी यौन अपराध में दोष साबित नहीं हुआ है ।
मामले की सुनवाई के बाद ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी युवक के खिलाफ Sexual Restraint Order ( सेक्स प्रतिबंध आदेश ) जारी कर दिया और साथ ही आदेश दिया कि यदि आरोपी युवक किसी महिला से सेक्स (Sex) करना चाहता हो तो उसे 24 घंटे पहले अपनी इस इच्छा के बारे में संबंधित महिला और पुलिस को जानकारी देनी होगी ।
किसी महिला से अनावश्यक बातचीत करने पर रोक
कोर्ट ने सुनवाई के बाद युवक के किसी महिला के साथ गैर जरूरी बातचीत पर भी रोक लगा दी है । रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में Sexual Restraint Order ( सेक्स प्रतिबंध आदेश ) एक सिविल आदेश होता है यह आदेश ऐसे लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है जिन पर दोष साबित नहीं हुआ हो लेकिन उनसे सोसायटी को खतरा होने की आशंका हो ।
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